नई दिल्ली, 25 जून: दिल्ली सरकार ने 1 जुलाई 2025 से 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल व CNG वाहनों को ईंधन देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसे वायु प्रदूषण कम करने की दिशा में उठाया गया अहम कदम बताया है।

सरकार ने इसके लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी की है, जिसमें सभी पेट्रोल पंपों पर ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इन कैमरों की मदद से पुराने वाहनों की पहचान की जाएगी और ऐसे वाहनों को ईंधन देना सख्त रूप से मना होगा।

नियमों का पालन न करने पर पंप मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत दंडित किया जा सकता है। वाहन ज़ब्त किए जाने की कार्रवाई भी हो सकती है।

सरकार का कहना है कि इस नियम से पुराने और अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाकर दिल्ली में स्वच्छ हवा और बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुनिश्चित किया जा सकेगा।