पान मसाला, सिगरेट पर लगेगा 40% विशेष जीएसटी, आम जनता को राहत

पान मसाला, सिगरेट पर लगेगा 40% विशेष जीएसटी, आम जनता को राहत

नई दिल्ली: जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जिसके तहत अब देश में केवल दो जीएसटी दरें—5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत—ही लागू होंगी। पहले लागू 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत के टैक्स स्लैब को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा आम जनता को होगा, क्योंकि रोजमर्रा की कई आवश्यक वस्तुएं अब सस्ती हो सकती हैं।

इस निर्णय के साथ ही सरकार ने कुछ विशेष वस्तुओं पर 40 प्रतिशत का विशेष जीएसटी लगाने की भी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद जानकारी दी कि पान मसाला, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, मीठे और कार्बोनेटेड पेय पदार्थों के साथ-साथ लक्ज़री कारों, निजी विमानों, फास्ट फूड और अन्य सुपर लक्ज़री वस्तुओं पर अब 40 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। सरकार का कहना है कि यह कदम उन उत्पादों के उपभोग को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं या विलासिता की श्रेणी में आते हैं।

वित्त मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि इन वस्तुओं पर 40 प्रतिशत जीएसटी ही एकमात्र कर होगा और इसके अतिरिक्त कोई सेस या अन्य कर नहीं लगाया जाएगा। इसका मतलब है कि टैक्स प्रणाली को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

हालांकि, 40 प्रतिशत जीएसटी की नई दरें कब से लागू होंगी, इसकी तिथि अभी घोषित नहीं की गई है। परिषद ने बताया कि इस बारे में जल्द ही विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी।

इस निर्णय से एक ओर जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं सरकार को उम्मीद है कि यह नीति हानिकारक उत्पादों की खपत को घटाएगी और राजस्व संग्रह को भी संतुलित बनाए रखेगी।

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