बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: मालेगांव में गुड़ी पड़वा उत्सव के लिए सकल हिंदू समाज को मिली हरी झंडी

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने सकल हिंदू समाज को मालेगांव में 30 मार्च 2025 को गुड़ी पड़वा उत्सव आयोजित करने की अनुमति दे दी है। इस कार्यक्रम में साध्वी प्रग्याशिंग ठाकुर को "हिंदू वीर पुरस्कार" से सम्मानित किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्रता के 78 वर्षों के बाद, देश की जनसंख्या इतनी शिक्षित और समझदार है कि वह अपने वक्तव्य पर आत्म-लगाए गए प्रतिबंधों को समझ सकती है। अदालत ने यह भी कहा कि वक्ताओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके बयान किसी धर्म को आहत न करें या धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचाएं।
कार्यक्रम की अनुमति देते हुए, अदालत ने इसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं। इसमें कार्यक्रम के समय, भाषणों पर प्रतिबंध, और सुरक्षा प्रबंधों को लेकर सख्त दिशानिर्देश शामिल हैं।
कार्यक्रम की जानकारी:
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तारीख: 30 मार्च 2025
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स्थान: यशश्री कंपाउंड, सताना naka, मालेगांव
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समय: सुबह 7:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक (शाम के समय की अनुमति नहीं)
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विशेष सम्मान: साध्वी प्रग्याशिंग ठाकुर को हिंदू वीर पुरस्कार दिया जाएगा
अदालत के निर्देश:
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आयोजन समिति को 29 मार्च को शाम 6:00 बजे तक पुलिस अधीक्षक, मालेगांव के पास एक शपथ पत्र जमा करना होगा, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी ऐसा भाषण नहीं दिया जाएगा जो धार्मिक विवाद उत्पन्न करे।
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पुलिस को कार्यक्रम के मार्ग को निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है ताकि भीड़भाड़ से बचा जा सके और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके।
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किसी भी प्रकार के कानून उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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यदि आवश्यक हो तो पुलिस विशेष सुरक्षा शुल्क तय कर सकती है।
पुलिस ने प्रारंभ में कार्यक्रम की अनुमति को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि मालेगांव में पिछले कुछ वर्षों में धार्मिक तनाव के मामले सामने आए हैं। साथ ही, कुछ वक्ताओं के विवादास्पद भाषण देने का इतिहास भी बताया गया था। हालांकि, अदालत ने इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए कड़े निर्देशों के साथ कार्यक्रम की अनुमति दी है।
इस फैसले को समाज के विभिन्न वर्गों ने सराहा है, जबकि कुछ समूहों ने इसे लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता जताई है।
यह निर्णय भारत के विविध धार्मिक और सांस्कृतिक ताने-बाने में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के महत्व को दर्शाता है।
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