BMW हिट एंड रन केस: मिहिर शाह की रिहाई पर हाईकोर्ट का फैसला

BMW हिट एंड रन केस: मिहिर शाह की रिहाई पर हाईकोर्ट का फैसला


मुंबई - बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को BMW हिट एंड रन केस के मुख्य आरोपी मिहिर शाह की "अवैध गिरफ्तारी" के आधार पर रिहाई की याचिका खारिज कर दी। 24 वर्षीय मिहिर शाह, जो एक पूर्व शिवसेना नेता के बेटे हैं, और उनके ड्राइवर राजऋषि बिदावत ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दावा किया था कि उन्हें अवैध रूप से हिरासत में लिया गया है और उनकी तुरंत रिहाई की मांग की थी।

मिहिर शाह को 9 जुलाई को गिरफ्तार किया गया था। दो दिन पहले, उन्होंने कथित तौर पर मुंबई के वर्ली इलाके में अपनी BMW कार से एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी, जिससे 45 वर्षीय महिला कावेरी नाखवा की मौत हो गई और उनके पति प्रदीप गंभीर रूप से घायल हो गए थे।घटना के समय कार में मौजूद उनके ड्राइवर बिदावत को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय पुलिस ने उन्हें उनके अपराध के आधार या अन्य कानूनी जानकारी नहीं दी, जो कानून का उल्लंघन है। जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस मंजुषा देशपांडे की खंडपीठ ने सोमवार को याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा, "दोनों याचिकाएं खारिज की जाती हैं।" मिहिर शाह और उनके ड्राइवर ने दलील दी कि उनकी हिरासत में कोई भी और विस्तार संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होगा और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 50 के तहत आवश्यकताओं का पालन करने में विफलता होगी। सीआरपीसी की धारा 50 के तहत, पुलिस को गिरफ्तारी के समय व्यक्ति को उसके अपराध या गिरफ्तारी के कारणों की पूरी जानकारी देनी होती है।

जमानत की मांग खारिज
दोनों आरोपी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं। अगस्त में दायर अपनी याचिका में, मिहिर शाह और उनके ड्राइवर ने दावा किया कि उनकी हिरासत अवैध है और उन्होंने तुरंत रिहाई की मांग की।मिहिर शाह ने अपने पुलिस और न्यायिक हिरासत के आदेश को भी रद्द करने की मांग की थी और उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित करने की अपील की थी।

पुलिस के अनुसार, शराब के नशे में थे मिहिर शाह

पुलिस के मुताबिक, मिहिर शाह ने दुर्घटना के बाद मौके से भागने की कोशिश की थी। कावेरी नाखवा उनकी कार के बोनट पर फंस गई थीं और फिर गाड़ी के पहियों में उलझ गईं। पुलिस का कहना है कि शाह ने इस हालत में गाड़ी को 1.5 किलोमीटर तक चलाया। घटना के समय मिहिर शाह शराब के नशे में थे।

मामले में मिहिर शाह के पिता और पूर्व शिवसेना नेता राजेश शाह को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई।

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