बदलापुर एनकाउंटर मामला: अक्षय शिंदे की हिरासत में मौत पर सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई

बदलापुर के बच्चों के यौन शोषण मामले में मुख्य आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस मुठभेड़ में मौत के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट ने संबंधित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक इस आदेश का पालन नहीं हुआ है। राज्य सरकार ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिसकी सुनवाई 5 मई को हो रही है।
ठाणे जिले के बदलापुर में दो नाबालिग बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी, जिसमें स्कूल का सफाई कर्मचारी अक्षय शिंदे मुख्य आरोपी था। 23 सितंबर, 2024 को शिंदे की तलोजा जेल से कल्याण ले जाते समय पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई, जिसके बाद मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए गंभीर आरोप लगे। इस मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 7 अप्रैल को आदेश दिया था कि मुठभेड़ में शामिल पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए, और इसके लिए 3 मई की अंतिम तारीख दी गई थी। लेकिन तय समय सीमा तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसकी सुनवाई आज 5 मई को हो रही है।
राज्य सरकार ने पहले मामले को SIT को सौंपने के लिए और समय मांगा था और सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका का हवाला दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को अवमानना की चेतावनी दी और SIT को आदेश दिया कि वह तुरंत मामला दर्ज करे।
शुरुआत में सरकार ने कहा कि कोई शिकायतकर्ता नहीं है, लेकिन बाद में कोर्ट को आश्वासन दिया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नामित पांच पुलिस अधिकारियों के खिलाफ 3 मई तक मामला दर्ज किया जाएगा। हालांकि, अब तक ऐसा नहीं हुआ है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है।
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