भारत-पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ प्रशासन की सख्त चेतावनी: खाद्य सामग्री व ईंधन की जमाखोरी न करें

भारत-पाक तनाव के बीच चंडीगढ़ प्रशासन की सख्त चेतावनी: खाद्य सामग्री व ईंधन की जमाखोरी न करें

चंडीगढ़, 9 मई 2025: भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनज़र, चंडीगढ़ प्रशासन ने शुक्रवार को आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी पर सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियाँ "कृत्रिम संकट, असामान्य मूल्यवृद्धि और सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा" उत्पन्न कर सकती हैं।

जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव द्वारा 9 मई को जारी आदेश में कहा गया, “यह जानकारी सामने आई है कि कुछ व्यक्ति, व्यापारी और संस्थाएं पेट्रोल, डीज़ल समेत आवश्यक खाद्य वस्तुओं और ईंधन की जमाखोरी और अवैध भंडारण कर रहे हैं।”

आदेश में आगे कहा गया कि इस तरह की जमाखोरी से न केवल बाजार में आवश्यक वस्तुओं की कृत्रिम कमी और मूल्यवृद्धि हो रही है, बल्कि इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति भी प्रभावित हो सकती है। यदि इसे रोका नहीं गया तो यह सामान्य जनजीवन और आवश्यक आपूर्ति को बाधित कर सकती है।

निवारक उपाय के तौर पर, प्रशासन ने हर प्रकार की जमाखोरी और भंडारण पर रोक लगाई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि “कोई भी व्यक्ति, व्यापारी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता या व्यावसायिक संस्था आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी नहीं करेगी।”

आवश्यक वस्तुओं की सूची में चावल, गेहूं, दालें, चीनी, खाद्य तेल, सब्जियां, दूध उत्पाद, दवाइयाँ और पेट्रोल-डीजल शामिल हैं। सभी व्यापारियों और भंडारकों को तीन दिनों के भीतर खाद्य एवं आपूर्ति विभाग को अपने मौजूदा भंडार की जानकारी देना अनिवार्य किया गया है।

यह आदेश 9 मई 2025 से 7 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा। साथ ही, प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि यदि वे कहीं भी जमाखोरी, कालाबाज़ारी या मूल्य में हेरफेर देखें, तो तुरंत खाद्य एवं आपूर्ति विभाग या विधिक माप विज्ञान विभाग को सूचित करें।

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