सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, दिल्ली प्रदूषण की जांच अब 13 वकील करेंगे

दिल्ली- दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम सुनवाई की। अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण को लेकर सरकार के उपायों पर चिंता जताते हुए दिल्ली पुलिस की लापरवाही पर कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि CAQM और इस अदालत के आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस चरण IV के तहत लागू धाराओं का पालन करने में असफल रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 13 प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे तो लगाए गए हैं, लेकिन इन स्थानों पर ट्रकों के प्रवेश की जांच करने वाला कोई मौजूद नहीं है। अदालत ने निर्देश दिया कि इन बिंदुओं पर सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द एमिकस क्यूरी को सौंपे जाएं। साथ ही, अदालत को यह जानकर खुशी हुई कि बार के 13 युवा सदस्य इन बिंदुओं पर जाकर जांच करने के लिए स्वेच्छा से सामने आए हैं।
अब, इस मामले में अगले कदम के रूप में, केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इन 13 नामों को दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भेजने का निर्देश दिया। पुलिस कमिश्नर इन नामों पर नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे, जो बार के इन 13 सदस्यों से संपर्क कर सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रवेश बिंदुओं पर प्रदूषण नियंत्रण के चरण IV के खंड ए और बी का पालन हो रहा है। उन्हें तस्वीरें लेने और अगले दिन एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।
दिल्ली में प्रदूषण के गंभीर स्तर पर बने रहने के बीच, अदालत के इन निर्देशों से प्रदूषण नियंत्रण में तेजी लाने की उम्मीद है।
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