पुणे बस दुष्कर्म केस: आरोपी के वकील ने कहा, 'कुछ भी बलात्कारी तरीके से नहीं हुआ'

पुणे बस दुष्कर्म केस: आरोपी के वकील ने कहा, 'कुछ भी बलात्कारी तरीके से नहीं हुआ'

पुणे: स्वार्गेट बस स्टेशन पर एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म मामले में आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे के वकील ने शुक्रवार को दावा किया कि "कुछ भी बलात्कारी तरीके से नहीं हुआ।" उन्होंने कहा कि यह घटना सुबह के समय हुई थी और महिला के पास "मदद मांगने और आवाज उठाने का मौका था।" वकील वाजिद खान ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया, "घटना सुबह 5:45 बजे के करीब हुई थी। वह मदद मांग सकती थी और चिल्ला सकती थी। कुछ भी बलात्कारी तरीके से नहीं हुआ।"

दत्तात्रय गाडे, जो कि एक पुराने अपराधी हैं, ने मंगलवार को स्वार्गेट बस स्टेशन पर महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC) की एक बस में महिला से बातचीत के दौरान उसे अन्य बस प्लेटफॉर्म पर बस दिखाने का बहाना किया और उसे एक खाली एसी बस में ले गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने महिला को मनाया और फिर बस के अंदर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद वह मौके से फरार हो गया था।

पुणे पुलिस ने आरोपी को शुक्रवार को गिरफ्तार किया, इसके लिए पुलिस ने ड्रोन और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया। आरोपी शिरुर में अपने घर भागने में सफल रहा था, लेकिन बाद में एक रिश्तेदार से खाने और पानी के लिए संपर्क किया, जिससे उसकी गिरफ्तारी हुई। उसी दिन उसे 12 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया।

पुणे दुष्कर्म मामला
महिला ने पुलिस को बताया कि वह बस का इंतजार कर रही थी, जब आरोपी ने उससे बातचीत शुरू की और उसे ‘दीदी’ कहकर संबोधित किया। उसने महिला से कहा कि सातार के लिए बस दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई है। इसके बाद आरोपी महिला को एक खाली ‘शिवशाही’ एसी बस में ले गया, जहां उसने महिला को बस के अंदर जाने के लिए राजी किया और फिर घटना को अंजाम दिया।

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

What's Your Reaction?

like

dislike

love

funny

angry

sad

wow