मुंबई: 16 वर्षीय दिव्यांग लड़की के अपहरण के मामले में पांच दोषियों को 20 साल की सजा

मुंबई: विशेष POCSO अदालत ने 16 वर्षीय दिव्यांग लड़की के अपहरण के मामले में पांच आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। यह मामला अक्टूबर 2016 का है, जब पीड़िता अपने मामा के घर से मोबाइल रिचार्ज कराने निकली थी लेकिन वापस नहीं लौटी।
यह घटना 21 अक्टूबर 2016 को घटी थी। पीड़िता अपनी मौसी के साथ मोबाइल रिचार्ज कराने गई थी, लेकिन वहां से वह लापता हो गई। उसकी मां ने 23 अक्टूबर को दिंडोशी पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। चार दिन बाद, 25 अक्टूबर को, लड़की को मार्वे बीच पर उसकी मां ने ढूंढ निकाला।
जांच के दौरान यह सामने आया कि कुछ लोग उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। परिवार ने 28 अक्टूबर को पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद मामला दर्ज किया गया।
कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर पांचों आरोपियों को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई।
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