ईडी ने पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी के 29.75 करोड़ की संपत्ति को जब्‍त किया

ईडी ने पीएनबी बैंक धोखाधड़ी मामले में नीरव मोदी के 29.75 करोड़ की संपत्ति को जब्‍त किया

नई दिल्‍ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ऋण धोखाधड़ी के मामले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की 29.75 करोड़ रुपये की नई संपत्ति को जब्‍त किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने धनशोधन रोधी कानून के तहत यह कार्रवाई की है। ईडी ने बुधवार को जारी एक बयान में कहा कि उसने मुंबई में नीरव मोदी द्वारा पीएनबी बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में अचल संपत्तियों और बैंक बैलेंस के रूप में अपराध की आय को अनंतिम रूप से जब्त किया है, जिसकी राशि 29.75 करोड़ रुपये है। इस मामले में अब तक कुल जब्ती 2625.75 करोड़ रुपये (करीब) है। ईडी ने कहा कि जब्‍त की गई ये परिसंपत्तियां बैंक जमा, भूमि और भवन के रूप में हैं। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बताया कि धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत संबंधित परिसंपत्तियों को जब्‍त करने के लिए एक अनंतिम आदेश जारी किया गया था, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई है। गौरतलब है कि पीएनबी के साथ दो अरब डॉलर की कथित ऋण धोखाधड़ी के मामले में पांच साल से अधिक समय से जांच कर रही एजेंसी ने पूर्व में नीरव मोदी की भारत और विदेश में स्थित 2,596 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। उल्‍लेखनीय है कि भगोड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी (53) फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है। इस कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले के संबंध में भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ उसकी याचिका खारिज हो चुकी है।

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