मनी लॉन्ड्रिंग केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी राहत, मुंबई के बाहर कैंसर इलाज की अनुमति

मनी लॉन्ड्रिंग केस: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी राहत, मुंबई के बाहर कैंसर इलाज की अनुमति

मुंबई, भारत: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को बड़ी राहत देते हुए मुंबई के बाहर इलाज कराने की अनुमति दे दी है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित 76 वर्षीय गोयल ने अपने बेल की शर्तों में संशोधन की मांग की थी, ताकि वे दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल और अपोलो कैंसर इंस्टीट्यूट्स में इलाज करा सकें।

न्यायमूर्ति मिलिंद एन जाधव ने 13 मार्च को आदेश जारी करते हुए कहा कि बार-बार विशेष पीएमएलए कोर्ट से अनुमति लेना गोयल के लिए कठिन होगा, क्योंकि वे न्यूरो-एंडोक्राइन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं।

हालांकि, ED ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि गोयल फ्लाइट रिस्क (भागने की संभावना) रखते हैं और मुकदमे की कार्यवाही को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अदालत ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को प्राथमिकता देते हुए उन्हें जरूरी निर्देशों के साथ यात्रा की अनुमति दे दी।

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