मिरा भायंदर: नया नगर पुलिस की सड़क किनारे स्टालों पर अवैध LPG उपयोग पर कार्रवाई

मिरा भायंदर: नया नगर पुलिस ने मिरा रोड पर अवैध रूप से गैस सिलिंडर का इस्तेमाल करके खाना पकाने वाले सड़क किनारे स्टाल मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस ने चार लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) सिलिंडर जब्त किए और भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 287 के तहत इन स्टाल मालिकों के खिलाफ आग या ज्वलनशील सामग्री से संबंधित लापरवाह आचरण के आरोप में मामले दर्ज किए।
यह अवैध रूप से गैस सिलिंडर का इस्तेमाल कर खाना पकाने की प्रवृत्ति बहुत खतरनाक साबित हो रही है, जो ग्राहक और निर्दोष पैदल यात्रियों के लिए गंभीर खतरा बन चुकी है। यदि सिलिंडर का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया तो किसी भी समय विस्फोट हो सकता है। हालांकि, गैस डीलरों और उनके एजेंटों, जो इस अवैध व्यापार से लाभ उठा रहे हैं, के खिलाफ कार्रवाई से बचने की नीति अपनाई जाती है। इसके कारण यह गंभीर सवाल उठता है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां इस मुद्दे पर पक्षपाती क्यों दिखती हैं और चुनिंदा कार्रवाई क्यों करती हैं।
मिरा भायंदर में सैकड़ों हाथ ठेले और फूड वैन सार्वजनिक स्थानों, खासकर फुटपाथों पर खड़ी होती हैं और वहां खाना पका कर बेचा जाता है। इसके बावजूद, कई बार ऐसे अवैध स्टालों के कारण गैस सिलिंडर के विस्फोटों में निर्दोष लोग शिकार हो चुके हैं। इस बीच, जबकि पुलिस कभी-कभी कार्रवाई करती है, अपराधी कुछ ही दिनों में फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं।
सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि मिरा भायंदर नगर निगम (MBMC) के दमकल और एंटी-एन्क्रोचमेंट विंग, साथ ही खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) अधिकारियों की तरफ से इन खुलेआम हो रही अवैधताओं पर कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जिससे नागरिकों की सुरक्षा खतरे में है।
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