सुप्रीम कोर्ट की नई तीन-जजों की पीठ आज सुनेगी 'आवारा कुत्तों' पर बड़ा मामला

सुप्रीम कोर्ट की नई तीन-जजों की पीठ आज सुनेगी 'आवारा कुत्तों' पर बड़ा मामला

नई दिल्ली 14 अगस्त 2025:नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों के स्थायी पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त के फैसले के खिलाफ देशभर में विरोध के बाद, आज (गुरुवार) को सुप्रीम कोर्ट की एक नई तीन-सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

आज सुनवाई करने वाली पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया शामिल होंगे। यह मामला स्वत: संज्ञान (suo motu) के तहत सुना जा रहा है।

11 अगस्त को न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती कुत्तों की काटने की घटनाओं को "अत्यंत गंभीर" बताते हुए सभी आवारा कुत्तों को "शीघ्र अतिशीघ्र" स्थायी रूप से शेल्टर में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था।

इस बीच, एक अन्य याचिका में जब वकील ने मई 2024 के उस आदेश का हवाला दिया जिसमें न्यायमूर्ति जे के महेश्वरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने ऐसे मामलों को संबंधित उच्च न्यायालयों को भेजने का निर्देश दिया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई ने कहा कि वे इस पर "विचार करेंगे।"

'कॉन्फ्रेंस फॉर ह्यूमन राइट्स (इंडिया)' द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल (डॉग) रूल्स, 2001, जिसमें कुत्तों की नसबंदी और टीकाकरण के प्रावधान हैं, का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है।

11 अगस्त के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि कुत्तों के लिए शेल्टर की संख्या समय के साथ बढ़ाई जाए और शुरुआत में दिल्ली में 5,000 कुत्तों की क्षमता वाले शेल्टर छह से आठ सप्ताह में तैयार किए जाएं। कोर्ट ने चेतावनी दी कि पुनर्वास अभियान में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न करने वाले व्यक्ति या संस्था के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आवश्यक हुआ तो अवमानना की कार्यवाही भी की जा सकती है।

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