सैफ अली खान स्टैबिंग केस में बांग्लादेशी आरोपी की जमानत पर मुंबई पुलिस का विरोध

मुंबई: मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को बांग्लादेशी नागरिक शरिफ-उल इस्लाम शहजाद फकीर की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया, जिसे जनवरी में बांद्रा स्थित बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान के घर में घुसकर चाकू मारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने अदालत को बताया कि फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार अपराध स्थल से मिले चाकू के टुकड़े और अभिनेता के शरीर में फंसे टुकड़े उसी हथियार से मेल खाते हैं, जिसे आरोपी के पास से बरामद किया गया था। पुलिस के अनुसार, तीनों चाकू के टुकड़े — एक खान की रीढ़ के पास फंसा हुआ, दूसरा अपराध स्थल से और तीसरा आरोपी के पास से — एक ही हथियार के हिस्से थे, जिसका उपयोग हमले के लिए किया गया था।
फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) की रिपोर्ट ने इस दावे की पुष्टि की, जिसमें कहा गया कि तीनों टुकड़े एक ही चाकू के हैं। पुलिस ने यह तर्क दिया कि इस मजबूत सबूत के आधार पर आरोपी की जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और केवल चार्जशीट दाखिल की जानी बाकी है।
अपनी जमानत याचिका में, जिसे वकील अजय गवाली के माध्यम से दायर किया गया था, फकीर ने दावा किया कि उसके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर "स्वत: झूठी" है और यह मामला गढ़ा गया है। याचिका में यह भी कहा गया कि उसने जांच में पूरी तरह सहयोग किया है और उसके आगे की हिरासत से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।
अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की है, जहां अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष अपने-अपने तर्क प्रस्तुत करेंगे।
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