कुनाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, एफआईआर रद्द कराने की मांग

कुनाल कामरा ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया, एफआईआर रद्द कराने की मांग

स्टैंड अप कॉमेडियन कुनाल कामरा ने मुंबई पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कराने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया है। कामरा ने अपने कॉमेडी शो के दौरान महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को 'गद्दार' कह दिया था, जिससे विवाद खड़ा हो गया था।

कामरा ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट में एफआईआर रद्द कराने के लिए याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उनके खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर उनके संविधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। बॉम्बे हाई कोर्ट की बेंच में जस्टिस सारंग वी. कोटवाल और जस्टिस श्रीराम एम. मोडक शामिल हैं, जो 21 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

तीसरी बार समन मिलने के बावजूद कुनाल कामरा शनिवार को मुंबई पुलिस के सामने पेश नहीं हुए। शिवसेना के विधायक मुर्जि पटेल द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद 24 मार्च को कामरा के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। इसके बाद एफआईआर को खार पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया था।

पिछले महीने मद्रास हाई कोर्ट ने कामरा को 7 अप्रैल तक अंतरिम एंटीसिपेटरी बेल प्रदान की थी। कामरा ने याचिका में कहा था कि वे उत्तर तमिलनाडु जिले के स्थायी निवासी हैं और उन्हें डर है कि अगर वे महाराष्ट्र आएंगे तो उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो सकती है।

कुनाल कामरा ने कहा, "मेरे खिलाफ की गई शिकायत राजनीतिक रूप से प्रेरित है।" इस बीच उन्होंने खार पुलिस से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनका बयान रिकॉर्ड करने की मांग की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

यह मामला राजनीतिक और कॉमेडी सर्कल में गरमागरम चर्चा का विषय बना हुआ है। सुनवाई के बाद और जानकारी का इंतजार रहेगा।

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