पालघर,11 अगस्त 2025: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दहानू में सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत 759 पेड़ों की कटाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने दिया। कोर्ट ने दहानू नगर परिषद (DMC) और दहानू तालुका पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण (DTEPA) की भूमिका और अधिकार क्षेत्र पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं।

23 मई 2025 को DMC के मुख्य अधिकारी (CO) ने 759 पेड़ों की कटाई की अनुमति दी थी, जो दहानू में सड़क विस्तार के हिस्से के रूप में प्रस्तावित थी। इस आदेश को स्थानीय निवासी संतोष जायसवाल ने चुनौती दी थी।

याचिकाकर्ता के वकीलों स्वप्निल शानभाग और जिनल संघवी ने दलील दी कि मुख्य अधिकारी ने महाराष्ट्र (शहरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण और संरक्षण अधिनियम, 1975 (Tree Act) के तहत अपनी सीमाएं लांघी हैं।

उन्होंने कहा, “Tree Act की धारा 3 के अनुसार, ट्री अथॉरिटी का गठन कम से कम 5 और अधिकतम 15 सदस्यों के साथ होना चाहिए, जिसमें मुख्य अधिकारी सिर्फ अध्यक्ष हो सकते हैं, पूरी अथॉरिटी नहीं।”

DTEPA ने 22 जुलाई को CO द्वारा जारी पेड़ काटने की अनुमति को मंजूरी दी थी। DTEPA और DMC की ओर से पेश वकील नितिन गांगल ने तर्क दिया कि प्राधिकरण ने पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी के तहत यह निर्णय लिया।

हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि DTEPA के पास Tree Act के तहत निर्णय लेने का अधिकार स्पष्ट रूप से नहीं है। न्यायमूर्ति कुलकर्णी ने कहा, “DTEPA ने ऐसा अधिकार प्रयोग किया है जो उसे कानून द्वारा स्पष्ट रूप से नहीं दिया गया है।”

इस परियोजना पर यह दूसरी बार अदालत में मामला पहुंचा है। इससे पहले फरवरी 2025 में चौहान फाउंडेशन द्वारा दायर एक जनहित याचिका के बाद कोर्ट ने 777 पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दी थी। इसके बाद नगर परिषद ने पुराने आदेश को वापस लेकर नया आदेश जारी किया, जिसे अब संतोष जायसवाल ने चुनौती दी है।

हाईकोर्ट ने DMC और DTEPA को निर्देश दिया है कि वे याचिका में उठाए गए कानूनी बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करें। कोर्ट ने कहा, “अगली सुनवाई तक पेड़ों की कटाई पर रोक जारी रहेगी।”