10 साल से ऊपर के बच्चे खुद खोल सकेंगे बैंक खाता: RBI ने जारी की नई गाइडलाइन

मुंबई :भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने नाबालिगों के बैंक खातों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे बिना किसी अभिभावक की मदद के खुद अपना बैंक खाता खोल और संचालित कर सकेंगे। यह नई गाइडलाइन 21 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह देश के सभी वाणिज्यिक व सहकारी बैंकों पर लागू होगी।
RBI ने पूर्व के नियमों की समीक्षा कर उन्हें सरल, स्पष्ट और लागू करने योग्य बनाया है।
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अब कोई भी अभिभावक या माता-पिता, किसी भी उम्र के बच्चे के नाम पर बचत या सावधि जमा खाता (FD) खोल सकता है।
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खास बात यह है कि अब मां भी कानूनी अभिभावक मानी जाएगी और वह अपने बच्चे के लिए खाता खोल सकती है।
नए नियमों के अनुसार, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के बच्चे अब बिना किसी अभिभावक के स्वयं बैंक खाता खोल सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं। हालांकि, खाता शेष (balance) हमेशा धनात्मक होना चाहिए और ओवरड्राफ्ट की अनुमति नहीं होगी।
सभी खातों के लिए बैंक को ग्राहक पहचान (KYC) की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और समय-समय पर इन खातों की निगरानी करनी होगी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि खाता किसी भी तरह से दुरुपयोग का शिकार न हो।
जब खाता धारक 18 वर्ष का हो जाता है, तब बैंक को नए हस्ताक्षर और संचालन निर्देश प्राप्त करने होंगे। यदि खाता पहले अभिभावक द्वारा संचालित किया गया था, तो बैंक को शेष राशि की जांच और सत्यापन करना अनिवार्य होगा।
RBI ने यह भी कहा है कि बैंक को समय पर ग्राहकों से संपर्क कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी औपचारिकताएं पूरी हों, विशेष रूप से उन खातों के लिए जो जल्द ही सावर्जनिक हो रहे नाबालिगों से संबंधित हों।
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