खार से साकीनाका में कचरा फेंकने वालों पर BMC की सख्त कार्रवाई, 'द गौरव कैटरर्स' पर ₹10,000 का जुर्माना

मुंबई, 1 अगस्त 2025: बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने खार क्षेत्र से साकीनाका स्थित मिठी नदी के पास बड़े पैमाने पर कचरा अवैध रूप से फेंकने के मामले में ‘द गौरव कैटरर्स’ पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई BMC के 'एल' विभाग की टीम द्वारा 31 जुलाई 2025 को की गई।
यह जुर्माना बृहन्मुंबई स्वच्छता और आरोग्य उपविधि 2006 के अंतर्गत लगाया गया, जिसमें बताया गया कि संबंधित प्रतिष्ठान ने न केवल परिसर को अस्वच्छ रखा, बल्कि खतरनाक कचरे का भी सही ढंग से निस्तारण नहीं किया।
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) डॉ. अश्विनी जोशी के निर्देशों के अनुसार, यह कार्रवाई 12 जून 2025 से चल रहे विशेष अभियान का हिस्सा है, जिसके तहत अब तक सात प्रतिष्ठानों से ₹65,000 का दंड वसूला जा चुका है।
इनमें IDFC बैंक (ठाणे), अशोक टॉवर हाउसिंग सोसायटी (मरोळ), HDFC बैंक (विक्रोली), टैक्सीमैन और सिमरन हाउसिंग (कुर्ला), गोदावरी हाउसिंग (ब्राह्मणवाडी), और इम्तियाज लाइन डिपो का नाम शामिल है।
बीएमसी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जो प्रतिष्ठान थोक में कचरा पैदा करते हैं और उसका अवैध निस्तारण करते हैं, उनके खिलाफ आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
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