जम्मू-कश्मीर से राष्ट्रपति शासन हटाया, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर से लगाए गए राष्ट्रपति शासन को हटा दिया गया है। गृह मंत्रालय ने रविवार रात एक आदेश जारी किया और इस संबंध में 31 अक्टूबर, 2019 के पहले के आदेश को निरस्त कर दिया। इस प्रकार जम्मू-कश्मीर में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया है।
गृह मंत्रालय ने आदेश में कहा है, "जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 की धारा 54 के तहत जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में 31 अक्टूबर, 2019 का आदेश, मुख्यमंत्री की नियुक्ति से तुरंत पहले निरस्त किया जाता है।" 13 अक्टूबर, 2024 के हाल के आदेश ने केंद्र के 5 साल पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। इस आदेश के लागू होने के साथ ही उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में नई सरकार को अगले सप्ताह शपथ लेने की आधिकारिक मंजूरी मिल गई है।
महत्वपूर्ण है कि, 05 अगस्त 2019 को धारा 370 खत्म किए जाने के बाद, जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय शासन लागू किया गया था। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 संसद द्वारा 05 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। उसी दिन राज्य को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में दो भागों में बांटा गया था। दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में नियुक्त किया गया था। एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए सरकार ने इस क्षेत्र को विशेष दर्जा देने वाली धारा 370 को समाप्त कर दिया था।
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