दिल्ली:दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुजरात दंगों पर विवादित डॉक्यूमेंट्री के खिलाफ दायर मानहानि के मामले दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए बीबीसी को दोबारा नोटिस जारी किया है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रुचिका सिंगला ने मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को करने का आदेश दिया।
रोहिणी कोर्ट ने पिछले साल सात जुलाई को बीबीसी को नोटिस जारी किया था। आज याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि नोटिस तामील नहीं किया जा सका है। उन्होंने नोटिस तामील कराने के लिए समय देने की मांग की। नोटिस तामील नहीं होने के बाद आज कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया। नोटिस बीबीसी के लंदन स्थित पते पर जारी किया गया है।
याचिका भाजपा नेता विनय कुमार सिंह ने दायर किया है। कोर्ट ने बीबीसी के अलावा विकिमीडिया फाउंडेशन और अमेरिका की डिजिटल लाइब्रेरी इंटरनेट आर्काइव को केंद्रीय विधि मंत्रालय के जरिये नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि तीनों प्रतिवादी विदेशी हैं इसलिए उनके खिलाफ अंतरराष्ट्रीय हेग कन्वेंशन के मुताबिक ही नोटिस तामील किया जाए।
याचिकाकर्ता की ओर से वकील मुकेश शर्मा ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और प्रधानमंत्री, आरएसएस , विहिप सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को आईटी रूल्स के आपातकालीन प्रावधानों के तहत बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री से संबंधित क्लिप और लिंक हटाने का आदेश दिया था। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में भी याचिका दायर की गई है। हाई कोर्ट में याचिका एनजीओ जस्टिस ऑन ट्रायल की ओर से दायर की गई है। एनजीओ की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने हाई कोर्ट से कहा था कि डॉक्यूमेंट्री ने देश और न्यायपालिका , प्रधानमंत्री सहित पूरी व्यवस्था को बदनाम किया है। हाई कोर्ट भी बीबीसी को नोटिस जारी कर चुका है। हाई कोर्ट में याचिका अभी लंबित है।
गुजरात दंगों पर डॉक्यूमेंट्री के लिए बीबीसी को अदालती नोटिस
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