बोरीवली: गोराई में किराने की दुकान पर गांजा बेचने का मामला, 'चावल' कोड का किया जाता था इस्तेमाल

बोरीवली:  गोराई में किराने की दुकान पर गांजा बेचने का मामला, 'चावल' कोड का किया जाता था इस्तेमाल

गोराई  में एक सामान्य किराने की दुकान पर 50 ग्राम चावल को 1500 रुपये में बेचा जा रहा था, लेकिन यह चावल नहीं, बल्कि अवैध गांजा था। यह घिनौना व्यापार तब उजागर हुआ जब बोरीवली पुलिस ने एक सूचना के आधार पर दुकान पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान पुलिस ने दुकान से लगभग 750 ग्राम गांजा बरामद किया।

पुलिस ने 21 वर्षीय दुकानदार महिपाल सिंह राठौड़ को गिरफ्तार किया और लगभग 15,000 रुपये की कीमत का गांजा जब्त किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपी की पहचान महिपाल सिंह राठौड़ के रूप में हुई है। यह ऑपरेशन पुलिस उपायुक्त आनंद भोइते (क्षेत्र 11) और वरिष्ठ निरीक्षक मोलोजी शिंदे के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक मिलिंद नागपुरे और पीएसआई परमोद निम्बालकर (एटीसी) द्वारा किया गया। यह छापेमारी पिछले हफ्ते गोरेगांव के सेक्टर 2, प्लॉट 188, त्रिम्बकेश्वर सोसाइटी स्थित एक किराने की दुकान पर की गई थी। पुलिस ने दुकान से 7 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम के पैकेटों में गांजा बरामद किया, कुल मिलाकर 749 ग्राम गांजा जब्त किया।

पुलिस द्वारा पूछताछ में महिपाल ने बताया कि वह पिछले एक महीने से अपनी दुकान से गांजा बेच रहा था। एक ग्राहक के माध्यम से उसने एक सप्लायर से 1 किलोग्राम गांजा खरीदा था और उसे बेचने पर उसे प्रति किलोग्राम 12,000 से 13,000 रुपये का मुनाफा हुआ। इसके बाद उसने एक और किलो गांजा खरीदा, जिसमें से उसने एक चौथाई किलो पहले ही बेच दिया था। वह गांजा को छोटे-छोटे पैकेट्स में बांटता था, जैसे 7 ग्राम, 20 ग्राम और 50 ग्राम, जिन्हें क्रमशः 200 रुपये, 500 रुपये और 1500 रुपये में बेचा जाता था।

संदेह से बचने के लिए, सभी लेन-देन को कोड शब्दों के जरिए किया जाता था। ग्राहक "चावल" का जिक्र करते थे, जैसे कोई ग्राहक 7 ग्राम गांजा खरीदने के लिए "चावल worth Rs 200" कहता था। इसी तरह, अन्य मात्राओं के लिए भी इसी प्रकार के कोड शब्दों का उपयोग किया जाता था। महिपाल इन कोड शब्दों को समझता था और पैसे लेकर ग्राहक को गांजे के पैकेट्स दे देता था।

पुलिस के अनुसार, महिपाल एक तीसरे वर्ष का छात्र था और अपनी दूरस्थ शिक्षा के जरिए पढ़ाई कर रहा था। वह अपने पिता की दुकान चला रहा था, जहां राशन और अन्य खाद्य वस्तुओं के अलावा सिगरेट, तंबाकू और रोलिंग पेपर भी बिकते थे। जब भी गांजा पीने वाले ग्राहक रोलिंग पेपर खरीदने आते थे, तो वह मजाक में उन्हें गांजा रखने की सलाह देता था।

पुलिस ने महिपाल के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (BNS) और मादक पदार्थों एवं मानसिक पदार्थ कानून (NDPS Act) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है।

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