महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों से शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सख्त नियमों की घोषणा की

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मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों से शोर प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम लागू किए हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को विधानसभा में इस संबंध में घोषणा की कि निर्धारित शोर सीमा का उल्लंघन—दिन के समय में 55 डेसिबल और रात के समय में 45 डेसिबल—के लिए लाउडस्पीकर के परमिट को स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी स्पष्ट किया कि स्थानीय पुलिस निरीक्षकों पर इस नियम को लागू करने की जिम्मेदारी होगी। उन्होंने कहा, "पुलिस निरीक्षकों को धार्मिक स्थलों का दौरा करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वहां लाउडस्पीकर के लिए उचित अनुमति प्राप्त की गई हो। यदि कोई उल्लंघन होता है तो निरीक्षक को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।" उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जो पुलिस अधिकारी इन नियमों को लागू करने में नाकाम रहेंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
कड़ी निगरानी और नए उपाय
मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पुलिस को अपने क्षेत्र में स्थित धार्मिक संस्थानों की निगरानी करनी होगी और किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को करनी होगी, जो दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार रखता है। अब से लाउडस्पीकर परमिट एक समग्र आधार पर नहीं दिए जाएंगे, बल्कि विशिष्ट समयावधि के लिए जारी किए जाएंगे। परमिट का नवीकरण पुलिस से नई स्वीकृति लेने के बाद ही किया जाएगा।
पुलिस थानों में शोर मापने के लिए साउंड मीटर भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे पुलिस निरीक्षक नियमित रूप से शोर स्तर की जांच कर सकेंगे। किसी भी उल्लंघन की स्थिति में, पुलिस को MPCB को सूचित करना होगा ताकि कानूनी कार्रवाई की जा सके। फडणवीस ने दोहराया, "यदि पुलिस इन नियमों को लागू करने में विफल रहती है, तो उन्हें भी परिणाम भुगतने होंगे।"
कड़ा कदम उठाने की वजह
यह कड़ा कदम बीजेपी के विधायकों देवयानी फरांडे और अतुल भटकलकर द्वारा विधानसभा में उठाए गए सवालों के बाद लिया गया, जिन्होंने मौजूदा शोर प्रदूषण कानूनों की प्रभावशीलता पर चिंता व्यक्त की थी। फडणवीस ने स्वीकार किया कि पहले के शासन में शोर प्रदूषण के नियमों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया क्योंकि मौजूदा कानूनी ढांचे में केवल MPCB को ही प्रवर्तन का अधिकार था, जिससे पुलिस को सीमित अधिकार मिले थे।
उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार से कानूनी संशोधन की मांग की जाएगी ताकि राज्य को शोर प्रदूषण के प्रवर्तन में अधिक अधिकार मिल सके। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि धार्मिक संस्थानों को लाउडस्पीकर का उपयोग करने से पहले अनुमति प्राप्त करनी होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों में कहा गया है।
फडणवीस ने चेतावनी दी कि जो भी नियमों का उल्लंघन करेंगे, उन्हें न केवल परमिट खोने का सामना करना पड़ेगा, बल्कि उनकी ध्वनि उपकरण भी जब्त कर लिए जाएंगे। इन नए उपायों के साथ, महाराष्ट्र सरकार का उद्देश्य शोर प्रदूषण के नियमों का सख्त पालन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक गतिविधियों और सार्वजनिक शांति के बीच संतुलन बनाए रखा जा सके।